Shivpuri News- गर्भवती शिवानी की मारपीट, हुआ मिसकैरेज-2 आरोपी बनाए गए: FSL की जांच में मरा भ्रूण बताएगा हत्यारा कौन

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शिवपुरी
। बीते 28 फरवरी को जनसुनवाई में पोहरी थाना सीमा में आने वाले गांव बरखेडा में निवास करने वाली महिला 3 माह के मृत भ्रूण को हाथ में लेकर पहुंची थी,पीडिता ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते उसका अपहरण कर उसके साथ मारपीट कर दी। जिससे उसका 3 माह के बच्चे की हत्या पेट मे ही हो गई। इस मामले में जांच के बाद आरोपियों पर गर्भ में पल रहे हत्या का मामला दर्ज किया गया है। संभत:यह प्रदेश का पहला मामला है कि जब किसी के पेट में पल रहे बच्चे की हत्या के मामले में किसी को आरोपी बनाया गया है।

पहले समझे क्या है मामला

पोहरी थाना क्षेत्र का बरखेड़ा गांव में निवास करने वाली शिवानी कोली उम्र 20 साल पति विक्रम कोलाी उम्र 25 साल 27 फरवरी की सुबह अपने खेत पर जा रही थी,तभी गांव में रहने वाले तोरण पाल और जंडेल पाल को रास्ते में शिवानी मिल गई। दोनो भाईयो ने शिवानी का मुंह बंद किया और अगवा कर लिया ओर अपने घर ले गए।

घर जाकर शिवानी के हाथ पैर बांध कर मारपीट शुरू कर दी। शिवानी की कोख में 3 माह का गर्भ था। तोरण और जंडेल पाल ने शिवानी में जमकर लात घूंसे मारे और कमरे में ही बंद कर दिया। बिक्रम को जब इसका पता चला तो उसने पोहरी थाने पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने सुबह साढ़े आठ बजे शिवानी को मुक्त करवाया। इसके बाद पुलिस शिवानी को थाने ले गई। यहां तोरण पाल और जंडेल के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कर लिया।

27-28 फरवरी की रात पेट दर्द के बाद शिवानी का गर्भपात हो गया

28 फरवरी की रात करीब 11 बजे शिवानी के पेट में अचानक तेज दर्द हुआ। कुछ देर बाद उसकी कोख में पल रहा तीन महीने का गर्भ गिर गया। मारपीट के कारण उसका वह बच्चा दुनिया से चला गया जो दुनिया में आया ही नही था। इस घटना के बाद जब पोहरी पुलिस के पास यह दंपत्ति पहुंचे तो पुलिस ने इस मामले में कुछ नही किया। परेशान होकर शिवानी अपने 3 माह के मृत भ्रूण को लेकर जनसुनवाई में कलेक्टर और एसपी के पास पहुंची थी,मृत भ्रूण हाथ में लेकर यह शिवपुरी का पहला मामला होगा जो जनसुनवाई में आया था। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। शिवानी को अस्पताल पहुंचाया।

क्यो किया गया था शिवानी का अपहरण पढे इस मामले को भी

अगस्त महीने में दोपहर को बिक्रम कोली ओर उसकी पत्नि शिवानी कोली खेत पर काम रहे थे। इतने में पड़ोस में रहने वाली राधा पत्नि तोरण पाल आई वह शिवानी कोली के खेत से घास काटने लगी। शिवानी ने मना किया, लेकिन राधा नहीं मानी। बार-बार मना करने पर भी राधा ने नहीं सुना। इस पर शिवानी ने डांट लगा दी। जवाब में राधा गालियां देने लगी।

शोर सुनकर शिवानी का पति बिक्रम आ गया। विक्रम ने राधा से जाने के लिए कहा। राधा गालियां देने लगी। गुस्से में बिक्रम ने उसे धक्का दे दिया। कुछ देर में राधा का पति तोरणपाल उम्र 25 साल और देवर जंडेल पाल उम्र 23 साल भी आ गए। वे झगड़ा करने लगे। इससे बाद राधा ने विक्रम के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। करीब एक महीने बाद वह जमानत पर बाहर आ सका। इसी मारपीट का बदला लेने तोरण और उसके भाई जंडेल ने शिवानी का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की।

मामला संज्ञान में आने के बाद, जांच हुई शुरू

बताया जा रहा है कि शिवानी के अपहरण और मारपीट के मामले में तोरण और जंडेल को पोहरी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया,इस मृत भ्रूण की हत्या के मामले मे जांच शुरू की गई। घटना के अगले दिन पुलिस ने तीन महीने के भ्रूण को कब्जे में ले लिया। मौत की पुष्टि के लिए भ्रूण को लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया हैं। पुलिस ने भ्रूण को विशेष सॉल्यूशन में रखवा दिया है। पुलिस भ्रूण को दो अलग-अलग लैब में टेस्ट के लिए भेजने की तैयारी में है। भ्रूण का डीएनए किया जाएगा,जिससे यह साबित होगा की यह भ्रूण शिवानी का ही है।

इसके बाद भ्रूण को FSL लैब ग्वालियर में जांच के लिए भेजा जाएगा। FSL लैब में पता लगाया जाएगा कि भ्रूण का मिसकैरेज कैसे हुआ। लैब से आने वाली रिपोर्ट के आधार पर जेल में बंद दोनों आरोपियों की सजा में इजाफा हो सकता है। क्योंकि इससे यह पता चल जाएगा कि मिसकैरेज पेट में लात-घूंसे मारने से तो नहीं हुआ। वही इस मामले में जांच कर रहे जांच अधिकारी अजाक डीएसपी दीपक सिंह तोमर बताते हैं कि दोनों आरोपी जेल में हैं। आरोपियों के खिलाफ भ्रूण हत्या (315) की धाराओं में इजाफा किया गया है। बताया गया है कि यह धारा गैर जमानती है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है।