शिवपुरी। शिवपुरी में माननीय विशेष (पॉक्सो) न्यायालय में एक नाबालिग के सामूहिक बलात्कार के मामले की सुनवाई करते हुए 3 अभियुक्तो को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रीति संत ने की।
बीते 25 अगस्त 2020 को 15 वर्षीय नाबालिग के पिता ने रिर्पोट दर्ज कराई की 24 अगस्त को उसका परिवार रात में खाना खाकर सो गया। रात लगभग 01 बजे नींद खुली तो नाबालिग कमरे में नही थी। नाबालिग के घर से गायब होने पर परिजनो ने अपने स्तर पर तलाश किया लेकिन नाबालिग का सुराग नही मिला,परिजनो को शंका थी कि नाबालिग लवकुश से फोन पर बातचती करती थी। इसलिए लवकुश पर संदेह व्यक्त करते हुए देहात थाना में लवकुश में खिलाफ मामला दर्ज करते हए विवेचना मे लिया गया और न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इस मामले की सुनवाई माननीय विशेष (पॉक्सो) न्यायालय द्धवारा करते हुए आरोपी आरोपी लवकुश पुत्र केदारी शाक्य उम्र 19 वर्ष निवासी गसवानी जिला श्योपुर, मोनू पुत्र चरण दास शाक्य उम्र 19 वर्ष निवासी सेवाकेड़ी थाना पोहरी जिला शिवपुरी एवं मनीष पुत्र सुग्रीव शाक्य उम्र 19 वर्ष निवासी सेवाखेड़ी थाना पोहरी जिला शिवपुरी को धारा-376(घ)(क) भादवि में प्रत्येक आरोपी को आजीवन कारावास ( जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास होगा), धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में प्रत्येक आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल-10,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण को धारा-376(घ)(क) भादवि में प्रत्येक आरोपी को आजीवन कारावास( जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास होगा), धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में प्रत्येक आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल-10,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती प्रीति संत, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिवपुरी के द्वारा की गई।