शिवपुरी। जिला कोर्ट के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रामविलास गुप्ता ने अवैध संबंधो का विरोध करने पर पति की हत्या कराने वाली पत्नी, प्रेमी व उसके साथी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों को 1500-1500 रुपए जुर्माना भुगतना होगा। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी अपर लोक अभियोजक बीडी राठौर ने की।
अभियोजन के मुताबिक 13 जून 2018 को सतनवाड़ा के जंगल में एक युवक का शव मिला था। बाद में कोतवाली में दर्ज की गुमशुदगी पर से मृतक की पहचान जयेन्द्र धाकड़ निवासी मारौरा खालसा के रूप में हुई। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि जयेन्द्र की हत्या उसकी पत्नी सुनीता धाकड़ ने अपने प्रेमी महेन्द्र पुत्र मनीराम धाकड़ व उसके साथी गोविंद पुत्र शत्रुघ्न सिंह निवासी सतनवाड़ा के साथ मिलकर की।
गला दबाकर की थी हत्या
पुलिस पूछताछ में पता चला कि जयेन्द्र अपनी पत्नी सुनीता व महेन्द्र के अवैध संबंधो का विरोध करता था, इसी पर से सुनीता ने अपने पति को मरवा दिया। महेन्द्र व गोविंद ने मिलकर जयेन्द्र की गला दबाकर हत्या कर दी और सतनवाड़ा के जंगल में उसकी लाश फेंक दी। पुलिस ने मामले का चालान कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने सभी सबूतों व साक्ष्यों के बाद आरोपियों को दोषी मानते हुए उनको आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।