नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास- Shivpuri News

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शिवपुरी।
माननीय न्यायाधीश विशेष पॉक्सो श्रीमती दिपाली शर्मा ने एक नाबालिग के अपहरण ओर कर बलात्कार करने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी श्रीमती प्रीति संत, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने की।

अभियोजन के अनुसार बीते 18 जनवरी 2021 को फरियादियों के पिता ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि, सुबह 07:00 बजे वह और उसकी पत्नी घर पर थे। उसकी 14 साल की बेटी बिना बताए कही चली गई। पीड़िता के माता पिता ने आस पास पीड़िता की तलाश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पीड़िता के माता पिता को शक था कि, पीड़िता को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। उक्ताशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना बामौरकलां द्वारा अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

इस मामले में पुलिस ने किशोरी की तलाश की तो किशोरी आरोपी चरन सिंह कुशवाह आत्मज हीरालाल कुशवाह, उम्र-20 वर्ष, निवासी-ग्राम इस्लामपुर थाना चिकासी जिला हमीरपुर उ.प्र. द्धारा बहला फुसलाकर ले जाना पाया। जिसपर से किशोरी के जब बयान लिए तो किशोरी ने अपने साथ रेप की घटना होना बताया। जिसपर से पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 366, 376(3) भादवि एवं धारा-3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था।

इस मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यालयालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा- 366, 376(3) भादवि एवं धारा-3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास( जो कि शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक जब तक जीवित है।) एवं कुल-3000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती प्रीति संत, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।