शिवपुरी। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार गुप्ता ने शनिवार को लोहे की रॉड से मारपीट करने वाले आरोपी ऑटो चालक को 5 साल की कैद की सजा। व 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज रघुवंशी ने की।
अभियोजन के अनुसार 30 जुलाई 2019 को देहात थाना क्षेत्र के झांसी तिराहे पर हरवंश ने घर के बाहर से ऑटो को हटाने के लिए चालक गणेश जाटव निवासी सेसई सड़क से कहा तो इस बात से नाराज होकर गणेश गाली करने लगा और लोहे की रॉड से हरवंश की मारपीट कर दी थी।
घायल हरवंश को पहले जिला अस्पताल शिवपुरी व ग्वालियर रैफर किया गया था। इसके बाद देहात थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। शुक्रवार को आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर 5 साल कैद व 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।