सांसद प्रतिनिधि व्यास और नपा उपाध्यक्ष सरोज व्यास पर FIR के मामले में मिला हाईकोर्ट का स्टे- Shivpuri News

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शिवपुरी।
सांसद प्रतिनिधि राम जी व्यास और उनकी पत्नी नगरपालिका उपाध्यक्ष सरोज व्यास पर 16 जनवरी को अवैध कॉलोनी मामले में एफ आई आर दर्ज मामले में हाईकोर्ट से स्टे आ गया है। जिससे 2 महीने की राहत सांसद प्रतिनिधि और नपा उपाध्यक्ष को मिल गई है।

सांसद प्रतिनिधि राम जी व्यास ने बताया कि जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ रंजिशन मामला दर्ज किया। जिसका फैसला अब स्टे आर्डर देकर न्यायालय ने कर दिया है। दरअसल अवैध कॉलोनी निर्माण वाले मामले में 26 दिसंबर को एडीएम विवेक रघुवंशी के कार्यालय से सांसद प्रतिनिधि और नपा उपाध्यक्ष के खिलाफ नोटिस जारी हुआ, जिसमें 2 जनवरी को जवाब प्रस्तुत करना था। लेकिन मौखिक निवेदन कर सांसद प्रतिनिधि ने इस मामले में अपने वकील के माध्यम से 5 तारीख सुनवाई की ले ली।

इसी दौरान 16 जनवरी को राम जी व्यास और सरोज व्यास पर एफ आई आर दर्ज करने की कार्रवाई कराने के निर्देश ADM विवेक रघुवंशी ने सीएमओ केशव सगर को दिए। जिस पर फिजिकल थाने में मामला दर्ज हुआ। जिसमें दोनों को आरोपी बनाया गया। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि राम जी व्यास ने हाईकोर्ट में अपील की और वहां से उन्हें फिलहाल 2 महीने की राहत मिल गई है, क्योंकि कोर्ट ने आगामी 2 माह बाद सुनवाई की तारीख लगाई है, तब तक के लिए सांसद प्रतिनिधि को स्टे मिला गया है। हालांकि स्टे में कोर्ट ने प्रशासन के इस निर्णय को सही नहीं माना है, अब इसका फैसला मार्च के अंत में होने वाली सुनवाई पर निर्भर होगा।

अगली सुनवाई मार्च में होगी

कोर्ट से निर्णय आया है। जिसमें फिलहाल स्टे मिला है। इसकी अगली सुनवाई मार्च माह में होगी, इसके बाद ही हम इसमें कुछ कह सकेंगे।
विवेक रघुवंशी,एडीएम शिवपुरी 

कार्रवाई रंजिशन की गई

पूरे मध्यप्रदेश में सबसे जल्द एफआईआर का आदेश करने और मामला दर्ज कराने की कार्रवाई रंजिशन हम पति-पत्नी पर हुई। कोर्ट ने स्टे देकर सिद्ध कर दिया है कि हम सही थे।
रामजी व्यास,सांसद प्रतिनिधि