शिवपुरी। बजाज फिनसर्व ने गिरवी रखी ग्राहक की सोने की चैन को नीलाम कर दिया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग शिवपुरी के अध्यक्ष गौरीशंकर दुबेए सदस्य राजीव कृष्ण शर्मा व अंजू गुप्ता ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। अभियोजन के मुताबिक ग्राहक सुनील यादव पुत्र छोटेलाल यादव निवासी आईटीआई के पीछे शिवपुरी ने 17 जुलाई 2020 को 19.85 ग्राम वजन की सोने की चैन बजाज फिनसर्व शाखा झांसी तिराहा शिवपुरी में गिरवी रखकर 65 हजार 241 रु का लोन लिया था।
कंपनी ने स्वीकार किया कि 13 फरवरी 2021 तक 4630 रु ब्याज के जमा हुए हैं। लेकिन 14 फरवरी को चैन नीलाम कर दी। फिर ग्राहक से बात करने से मना कर दिया। ग्राहक ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में परिवाद पेश किया। 27 दिसंबर को मामले में फैसला आया है। नीलामी वाले दिन सोने की चेन की कीमत 89 हजार 357 रु थी। ऋण खाते की नकल अनुसार 75 हजार 835 रु राशि ब्याज सहित बकाया थी। ब्याज के 4630 रु जमा करके रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए।
इस तरह 20152 रु नीलामी दिन से निकल रहे हैं। चूंकि सोने की चैन बेच देने से सेवा में कमी पाई गई। इसलिए बजाज फिनसर्व को 20 हजार 152 रु नुकसान की राशि और सेवा में कमी होने पर 10 हजार रु क्षतिपूर्ति राशि उपभोक्ता को देनी होगी। यह राशि 13 अप्रैल 2021 से 7ः ब्याज के साथ एक महीने में देनी होगी। इसके अलावा परिवाद खर्च 2 हजार अलग से देना होगा।