ओम प्रकाश जैन ओमी भाजपा पार्षद, कोर्ट में राशन की कालाबाजारी का दोषी घोषित- Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। नगर पालिका शिवपुरी के वार्ड 5 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ओम प्रकाश जैन ओमी सहित तीन लोगों को पिछोर कोर्ट ने राशन कालाबाजारी के जुर्म में एक साल की सजा सुनाई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 2 हजार 84 क्विंटल 33 किलो गेहूं प्रशासन ने गोदाम और पिछोर मंडी से बरामद किया था। प्रकरण में करीब 12 साल बाद फैसला आया है।

न्यायालय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट रोहित रघुवंशी पिछोर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज अपराध में भाजपा पार्षद एवं जिला थोक उपभोक्ता भंडार शिवपुरी के अध्यक्ष ओमप्रकाश पुत्र कौशल चंद्र जैन निवासी शिवपुरी, लीड संस्था खनियांधाना प्रबंधक केके राजोरिया और बालकृष्ण पुत्र जगन्नाथ प्रसाद रावत निवासी नवाब साहब रोड हरिजन थाने के सामने शिवपुरी को एक.एक साल की कैद और 3.3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार प्रशासन की टीम ने 17 नवंबर 2010 को छापामार कार्रवाई की थी जिसमें लीड संस्था खनियांधाना का पीडीएस का गेहूं 676.54 क्विंटल शरद कोठारी के गोदाम और 1407.79 क्विंटल गेहूं पिछोर मंडी परिसर से बरामद किया था। शासकीय उचित मूल्य दुकानों से यह गेहूं गरीबों में वितरण होना था। खाद्य विभाग ने अपराध पंजीबद्ध कराया।

विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर मामले में तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ राकेश रोशन ने की।