करैरा। शिवपुरी के करैरा कोर्ट के प्रथम सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुशवाह ने गुरुवार को हत्या के मामले में अहम निर्णय लेते हुए 4 आरोपियों में से 1 को आजीवन कारावास और शेष को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया है। मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक धनंजय पांडे ने की।
अभियोजन के मुताबिक 10 जुलाई 2018 को करैरा नगर में नई कॉलोनी वार्ड नंबर 9 निवासी प्रभा पत्नी दामोदर जोशी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके बेटे जितेंद्र जोशी और राहुल रजक के साथ महेश जोशी, रमेश जोशी, गोलू उर्फ हरेन्द्र जोशी व मीना जोशी ने मिलकर पुराने विवाद पर से लाठियों से मारपीट कर दी थी।
घटना के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। यहां से राहुल रजक को ग्वालियर अस्पताल भेजा गया। जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गोलू उर्फ हरेन्द्र जोशी को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई। शेष 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया।