बलात्कार के मामले में न्यायालय ने सुनाई 10 साल की जेल और 5 हजार का जुर्माना- Shivpuri News

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शिवपुरी।
न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश एके गुप्ता शिवपुरी ने महिला से दुष्कर्म के आरोपी पप्पू उर्फ ग्याजीत उम्र 55 साल पुत्र नक्टूराम जाटव निवासी नयागांव को धारा 376;1द्ध में 10 साल का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 324 में एक साल का सश्रम कारावास व पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक बैराड़ थाना क्षेत्र में महिला से 5 अगस्त 2020 को आरोपी पप्पू उर्फ ग्याजीत ने गलत काम किया और दोनों गाल दांतों से काट खाए।

पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। साक्ष्यों और दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है।