बंदूक से हमला करने वाले को 10 साल की सजा, दूसरे को 1 साल काकारावास और अर्थदंड- karera News

NEWS ROOM
करैरा।
करैरा प्रथम सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुशवाहा ने एक हत्या के प्रयास के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी दीनबंधु अग्रवाल को दोषी करार देते हुए 10 साल का कारावास एवं 3000 का अर्थदंड व दूसरे आरोपी रामगोपाल अग्रवाल को एक साल का कारावास व 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक धनंजय पांडे द्वारा की गई।

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी रामभरोसे शर्मा के अनुसार आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते अपनी लाइसेंसी बंदूक से उस समय हमला कर दिया जब वो अपने घर के सामने खड़े थे। इससे पत्नी गीता तथा पुत्री को चोटें आई थी।

पुलिस ने फरियादी रामभरोसे शर्मा की रिपोर्ट पर आरोपी दीनबंधु अग्रवाल, रामगोपाल अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, बालमुकुंद अग्रवाल के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।