शिवपुरी। जनहित में श्रीराम कॉलोनी के निवासियों की याचिका पर शिवपुरी SDM गणेश जायसवाल ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए श्रीराम कॉलोनी में मोबाइल टॉवर के निर्माण पर स्टे दे दिया है। एसडीएम श्री जायसवाल ने फैसले में लिखा है कि आवेदकगण के आवेदन के प्रकाश में प्रश्नाधीन मोबाइल टॉवर के निर्माण को रोका जाना न्यायोचित एवं विधि संगत प्रतीत होता है।
प्रश्नाधीन मोबाइल टॉवर के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से आगामी पेशी दिनांक 9 नवंबर 2022 तक रोक लगाई जाती है। इस मामले में आवेदकगणों की ओर से अभिभाषक संजीव बिलगैया ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत आवेदन एसडीएम कोर्ट में पेश किया था। न्यायालय ने उन्हें सुनने के बाद अंतरिम राहत आवेदकगणों को प्रदान की है।
अभिभाषक संजीव बिलगैया ने जानकारी देते हुए बताया कि एसडीएम कोर्ट में उन्होंने उनके पक्षकार अशोक कोचेटा, अरविंद ठाकुर, दिलीप अग्रवाल शेख मुख्तार, वीरेंद्र राठौर, आकाश जैन, आनंद अग्रवाल, आलोक शुक्ला आदि निवासीगण श्रीराम कॉलोनी वार्ड क्रमांक 7 की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन में इंडस टॉवर लिमिटेड, श्रीमती गीता कुशवाह और नगर पालिका शिवपुरी को पक्षकार बनाया गया है। कॉलोनी में मोबाइल टावर का निर्माण प्रार्थी क्रमांक 1 के आवासीय परिसर से सटाकर किया जा रहा है।
प्रस्तावित टावर निर्माण के आसपास प्रार्थीगण के रिहायशी भवन हैं। जब प्रार्थीगण ने टावर लगाने का विरोध किया तो वे लोग नहीं माने। जिस कारण पुलिस कोतवाली शिवपुरी को आवेदन दिया गया। आवेदन में आवेदक ने बताया कि उनकी कॉलोनी में प्रति प्रार्थी श्रीमती गीता कुशवाह पत्नी राजकुमार कुशवाह निवासी श्रीराम कॉलोनी द्वारा इंडस टावर लिमिटेड कंपनी का मोबाइल टावर स्थापित किया जा रहा है। जिसकी खुदाई भी शुरू कर दी गई है। जबकि उस एरिये में 50 मीटर के दायरे में पहले से ही 2 मोबाइल टावर लगे हुए हैं।
इन मोबाइल टावरों से निकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से कॉलोनी के निवासी बीमार हो रहे हैं। तीसरा मोबाइल टॉवर दूसरे मोबाइल टॉवर से मुश्किल से 100 फुट से भी कम दूरी पर लगाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अत्यधिक कम दूरी के बीच में मोबाइल टॉवर को स्थापित किए जाने से जन सामान्य की जीवन रक्षा का संकट उत्पन्न होना स्वाभाविक है।
यदि तीसरा मोबाइल टावर लगा तो उसमें लगने वाले जनरेटर आदि से शोर तथा कंपन से आस पास के भवन व निवासीगण प्रभावित होंगे। टॉवर से उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज से आसपास के निवासीगण के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़कर कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। साथ ही गर्भवती महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। इस प्रकार प्रति प्रार्थी गण द्वारा किया जा रहा कृत्य जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होकर लोक न्यूसेंस को बढ़ावा देगा जो अविलंब रूकवाये जाने योग्य है।
निर्माणाधीन मोबाइल टॉवर श्रीराम कॉलोनी तथा गौतम बिहार कॉलोनी में लग रहा है जो घनी बस्ती है। आवेदन में यह भी मांग की गई है कि यदि मोबाइल टॉवर लगाने की अनुमति दी गई है तो जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा के दृष्टिगत अनुमति निरस्त की जाए।