शिवपुरी में कलेक्टर ने किया COTPA एक्ट लागू, इन फ्रूट प्रोडक्ट के साथ तंबाकू प्रोडक्ट बैन- Shivpuri News

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शिवपुरी।
शिवपुरी जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जिले में कोटपा (COTPA ) एक्ट लागू कर दिया हैं। 2003 के अनुसार इस एक्ट के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री और विज्ञापन का निषेध होते हैं इसके विक्रय के लिए नियम बनाए गए थे। शिवपुरी जिले में कोटपा एक्ट अभी प्रभावी नही था। बीते रोज कलेक्टर शिवपुरी ने इस एक्ट को सख्ती से लागू करते हुए इस एक्ट की गाइड लाइन जारी है कि एक्ट के तहत तंबाकू का व्यापार कैसे होगा और तंबाकू के साथ कौन कौन से प्रोडक्ट बेचे जाना प्रतिबंधित किया गया हैं।

कलेक्टर शिवपुरी अक्षय कुमार सिंह के द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार अब कोई भी तंबाकू उत्पाद विक्रेता ना तो चिप्स के पैकेट भेज सकेगा और ना ही वह बिस्कुट रख सकेगा। यही नहीं तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता भी कर दी गई है जिसके लिए दुकानदार को नगर पालिका से वेंडर लाइसेंस लेना होगा। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जारी कर दिए हैं। यही नहीं इस संबंध में विकासखंड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समिति गठन की भी तैयारी है जो कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी।

लाइसेंसधारी ही कर सकता है तंबाकू उत्पाद की बिक्री

तंबाकू की सहज सुलभता को प्रभावित करने तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को नगरीय निकाय से वेंडर लाइसेंस लेने होंगे। जिनके पास वेंडर लाइसेंस होंगे वह दुकानदार ही तम्बाकू से बने उत्पादों का विक्रय कर सकेंगे। लेकिन वह चिप्स, चॉकलेट, बिस्कुट जैसे अन्य उत्पादों का विक्रय नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा उन्हें कोटपा एक्ट के अंतर्गत तम्बाकू उत्पाद से कैंसर हो सकता है। इसका नियमानुसार मानक बोर्ड भी लगाना होगा।

तंबाकू से बने इन उत्पादों की कर सकता है बिक्री

ऐसे दुकानदार जिनके पास वेंडर लाइसेंस नहीं होगा उनके पास यदि तंबाकू की पुड़िया, सिगरेट, सिगार, बीड़ी, हुक्का, ई सिगरेट, चिलम पाया जाता है तो उनके खिलाफ कोटपा एक्ट तथा खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के तहत सख्त कार्रवाई तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की धारा 4ए 5ए 6ए 7 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 की धारा 2ए3ए4 के तहत की जाएगी।

कोटपा की निगरानी के लिए बनेगी इन विभागों की संयुक्त टीम

सीएमएचओ डॉ पवन जैन ने बताया कि कोटपा एक्ट में तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन, विपणन तथा विज्ञापन को लेकर कई प्रकार के कार्य किए जाने हैं। जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुलिस, नगर पालिका, शिक्षा,सामाजिक न्याय,महिला बाल विकास की संयुक्त टीम बनाई जाएगी। जो जिले में प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देगी।

1800110456 टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं

तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन कर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पादों का विक्रय या विज्ञापन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए टोल फ्री नम्बर 1800110456 पर चौबीसों घंटे और सातों दिन शिकायत कर सकते हैं। जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर आशीष व्यास को नोडल अधिकारी के रूप में जवाबदेही सौंपी गई है।