अरविंद रावत की मौत-8 लोग दोषीः न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा- karera News

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करैरा।
करैरा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश करैरा प्रदीप कुशवाह ने एक हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आठ लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा व 1 हजार रुपए का जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी महेश शर्मा, रामकिशोर उर्फ गुल्ली, रामप्रसादए पंजाब रावत, ब्रजकिशोर उर्फ कल्ला, मनोज शर्मा, मथुरादास, बल्लू रावत द्वारा 7 सितंबर 2009 को शाम 5:45 बजे मृतक अरविंद रावत निवासी टोरिया अपने रिश्तेदार राधेश्याम रावत निवासी भासड़ा के साथ बाइक पर जा रहा था।

तभी सभी आरोपियों ने कार से पहले टक्कर मारी इसके बाद कट्टे व बंदूक से फायर किए इसमें अरविंद रावत की मौके पर ही मौत हो गई व राधेश्याम घायल हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।