शिवपुरी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण श्योपुर जिले में भ्रमण पर पधार रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। जिसके तहत जिला अंतर्गत सभी प्रकार के ड्रोन उड़ाने पर 30 सितम्बर तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेश के तहत केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना ग्रामीण आबादी सर्वे अंतर्गत तहसील स्तर पर संचालित ड्रोन उक्त आदेश से मुक्त रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।