शिवपुरी। जिले के करैरा कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल कठोर कारावास व 2508 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई हैं। मामले में पैरवी एसपीओ सुनील भदौरिया ने की। अधियोजन के अनुसार 9 मार्च 2020 को पीडिता अपने माता-पिता के साथ पड़ोस के ताऊ की लडकी की शादी में गई थी।
लौटते समय पास ही रहने वाले बाबूलाल पाल ने पकड लिया और उसके साथ छेडछाड कर दी। घटना के बाद पीडिता ने करैरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।