शिवपुरी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार मतदाता परिचय पत्र को आधार से जोड़ने का कार्य एक अगस्त से प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त कार्य में प्रगति शून्य होने पर 22 बीएलओ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए है।
अनुविभागीय अधिकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि बीएलओ द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही व उदासीनता व शासन के निर्देशो के विपरीत एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1995 के नियम के प्रतिकूल है। इसलिए संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
जारी सूचना पत्र वाले बीएलओ में भाग संख्या 19 के बीएलओ दीपक त्रिपाठी भाग संख्या 85 के हरिप्रसाद भाग संख्या 99 के रामकुमार दुबे भाग संख्या 62 के राजेंद्र सिंह गौर भाग संख्या 106 के हेमराज छापकर भाग संख्या 116 के हजरत सिंह भाग संख्या 133 के अनिल कुमार शर्माए भाग संख्या 131 के महेंद्र सिंह दांगी भाग संख्या 144 के भैया लाल साहू भाग संख्या 176 के सुरेश आदिवासी भाग संख्या 177 के लल्लू राम आदिवासी भाग संख्या 189 के रमेश आदिवासी एवं अन्य बीएलओ को नोटिस जारी कर तीन दिवस के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।