नगर पालिका शिवपुरी के पार्षद पद के उम्मीदवारों द्धारा अशुद्ध व्यय लेखा प्रस्तुत करने पर किए नोटिस जारी- Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के पालन में अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर(नगरीय निकाय) शिवपुरी द्वारा नगर पालिका शिवपुरी अंतर्गत पार्षद पद के उम्मीदवारों द्वारा अशुद्ध व्यय लेखा प्रस्तुत करने पर नोटिस जारी किए जाने की कार्यवाही की है।

म.प्र.नगर पालिका नियम अधिनियम 1956 की धारा 14 एवं म.प्र.नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32(ख) के अंतर्गत नगर पालिका के पार्षद के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना निर्वाचन व्यय लेखा निर्वाचन के दौरान व्यय लेखा दल अथवा प्रेक्षक निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित की गई दिनांक को लेखा प्रस्तुत किया जाना था।

जिसके तहत उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत लेखे का अवलोकन किए जाने पर वाहन किराया, होर्डिंग बैनर, पोस्टर एवं कार्यकर्ता एवं कार्यालय का व्यय नहीं दर्शाया गया है। जबकि वाहनों की अनुमति रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय से प्राप्त की गई है। यदि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत दिन-प्रतिदिन का लेखा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। तो यह निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना के अंतर्गत आता है। 

अभ्यर्थी नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर निर्वाचन व्यय लेखा प्रपत्र क, ख एवं ग में समस्त व्यय 06 जुलाई तक हुए जैसे वाहन किराया, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर एवं कार्यकर्ता एवं कार्यालय का व्यय सहित निर्वाचन व्यय लेखा दल को मो. 9406977437 अथवा 9425136748 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।