शिवपुरी। शिवपुरी साढ़े तीन माह से गायब नाबालिग को ढूंढने के मामले में लापरवाही बरतना पुलिस थाना करैरा में पदस्थ अधिकारियों को भारी पड़ गया। मंगलवार को शिवपुरी एसपी राजेश सिंह कोर्ट में उपस्थित हुए और कोर्ट को बताया कि जांच में लापरवाही बरतने वाले टीआई व जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस पर कोर्ट ने उन्हें 30 जून तक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार कार्यालय में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। पुलिस ने नाबालिग युवती को कोर्ट में पेश किया बताया कि उसे इंदौर से बरामद किया गया है। चूंकि, नाबालिग ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया। इस पर कोर्ट ने उसे नारी निकेतन, ग्वालियर में भेजने का निर्देश दिया।
कोर्ट को ये भी बताया कि इस मामले में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के आरोपी युवक व अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के जवाब से संतुष्ट होकर कोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी। दरअसल, मां ने याचिका दायर करते हुए कुछ लोगों पर नाबालिग बेटी को बंदी बनाने का आरोप लगाया है। कोर्ट को बताया कि याचिका 29 अप्रैल 2022 को दायर की गई है। नाबालिग 10 अप्रैल से लापता है। लेकिन पुलिस जांच में गंभीरता नहीं बरत रही।