शिवपुरी। खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने 27 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी के आधार पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग शिवपुरी ने भी 28 अप्रैल को आदेश जारी कर दिया है। अब दुकानदार 30 क्विंटल से ज्यादा खाद्य तेल स्टॉक करके नहीं रख सकेंगे।
जिला आपूर्ति अधिकारी विपिन पटेल ने बताया कि राज्य सरकार ने मप्र खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी (नियंत्रण) आदेश 2022 पारित किया है जो 31 दिसंबर 2022 या भारत सरकार इच्छा के अनुसार आने वाले दिनों तक लागू रहेगा। खाद्य तेल एवं तिलहन जैसे सोयाबीन, सरसों, वनस्पती, मूंगफली, सनफ्लोवर, पाम की स्टॉक सीमा तय कर दी है। उक्त आदेश में व्यापारियों के लिए एक साथ सभी खाद्य तेलों व तिलहन की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है।
फुटकर व्यापारी खाद्य तेल 30 क्विंटल और खाद्य तिलहन 100 क्विंटल तक स्टॉक कर सकेंगे। वहीं थोक व्यापारी खाद्य तेल 500 क्विंटल और तिलहन 2 हजार क्विंटल स्टॉक कर पाएंगे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर उपभोक्ता (फुटकर व्यापारियों की दुकानों की बड़ी चेन) के तहत फुटकर दुकानों पर 30 क्विंटल और डिपो पर 1000 क्विंटल तक ही खाद्य तेल स्टॉक करके रख सकेंगे। वहीं प्रसंस्करण कर्ता खाद्य तेल का भंडारण क्षमता के 90 दिन और खाद्य तिलहन मामले में खाद्य तेलों के 90 दिन का उत्पादन, उत्पादन क्षमता की दैनिक सूची के अनुसार रख सकेंगे। कोई भी व्यापारी या उसका अभिकर्ता या सेवक अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति खाद्य तेल या तिलहन के संबंध में निर्धारित क्षमता से अधिक स्टॉक नहीं रख सकता है।