करैरा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश करैरा ने हत्या के प्रयास के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियो को 7-7 की सजा सुनाई,एवम प्रथक से बलवा करने की लिए 2-2 साल की सज़ा एवम हथियार रखने के लिए 3-3 वर्ष की सजा सुनाकर कुल 1 लाख 24 हजार का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में फरियादी पक्ष की ओर से अति लोक अभियोजक हर्षवर्धन दुबे की भूमिका महत्वपूर्ण रही उनकी सहायता के लिए सहायक उप निरीक्षक छोटेलाल कुशवाह उपस्थित रहे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम बरकुवा थाना दिनारा निवासी दुग्ध व्यवसायी अशोक यादव एवं उनके भाई भतीजो के साथ पुरानी रंजिश एवं दूध बेचने की बात को लेकर आरोपीगण रघुनाथ, चंदन, दीपक, राजा, रवि , शैलेन्द्र एवम राहुल समस्त जाति यादव ने लाठी लुहांगी कट्टो एवं अधिया से एकाएक वार कर अशोक यादव, पवन यादव, जितेंद्र एवं धनीराम यादव पर जान से मारने की नीयत से दिनांक 07.06.2015 को हमला कर दिया। हमले से घायल इन लोगों ने थाना दिनारा में में एफ आई आर दर्ज कराई।
थाना दिनारा की कार्यवाही(अपराध क्रमांक 195/2015) धारा 341,294,323, 147, 148, 149, 307 भा. द. वि धारा 25,27 आर्म्स एक्ट पर पेश मामले में न्यायालय अतुल सकसेना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कुल 21 गवाहों की साक्ष्य ली सजा के समय आरोपी शेलू उर्फ शैलेन्द्र फरार हो गया।
परन्तु शेष समस्त आरोपी को 7 वर्ष बाद फैसला सुनाकर आरोपीगण को धारा 307 में 7 -7 वर्ष की सजा एवम प्रथक से बलवा करने की लिए 2-2 साल की सज़ा एवम हथियार रखने के लिए 3-3 वर्ष की सजा सुनाकर कुल 1 लाख 24 हजार का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने दंड देते समय यह टिप्पणी भी की की व्यवसाय की दुश्मनी की अपेक्षा किया गया अपराध गंभीर होकर समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाला भी है।