शिवपुरी। नगर पालिका में पदस्थ सहायक यंत्री सतीश निगम ने एडिशनल कलेक्टर उमेश शुक्ला के निर्देश पर 6 अवैध कॉलोनाइजरों के विरूद्ध नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339(ग) के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराया है। इस मामले में कोतवाली शिवपुरी में 4 एफआईआर कायम की गई हैं। नगर पालिका को एफआईआर दर्ज कराने का आदेश ADM ने दिया था।
जिन आरोपियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं उनके नाम हैं- महेंद्र पाल पुत्र राजकुमार पाल और इंद्रपाल पुत्र राजकुमार पाल निवासी राघवेंद्र नगर, लालाराम वर्मा एवं दिलीप वर्मा पुत्र राम भरोसे वर्मा निवासी श्रीराम कॉलोनी, रोहित पुत्र संतोष सोनी निवासी सिद्धेश्वर कॉलोनी शिवपुरी और नीतेश पुत्र शिव शंकर शिवपुरी।
आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना डायवर्सन और बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति के कृषि भूमि को काटकर प्लाट बेचे तथा विकास कार्य भी नहीं कराए। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर तथा तहसीलदार और एसडीएम की अनुशंसा के बाद प्रशासन ने अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की है। इससे अवैध कॉलोनी काटने वालों में भय का वातावरण व्याप्त हो गया है।