भोपाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 के बीमाधारक कृषकों की डाटाएन्ट्री फसल बीमा पोर्टल पर करने के लिए समय सीमा में पोर्टल पर एन्ट्री करने के लिए छूटे बीमा धारकों के लिये भारत सरकार द्वारा 19 फरवरी तक पोर्टल पुन: खोला गया है।
संयुक्त संचालक कृषि विकास ने बताया कि “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” के क्रियान्वयन में विगत वर्षों के अनुभवों के आधार पर देखने में आया है कि योजना की संशोधित गाईडलाइन में सुस्पष्ट दिशा-निर्देश के उपरांत भी बैंक और PACS के स्तर पर कार्य में लापरवाही बरतने के कारण किसान फसल बीमा दावा राशि लाभ से वंचित होते हैं और बाद में सी.एम. हेल्पलाईन, जन सुनवाई एवं अन्य फोरम पर शिकायतें होने की स्थितियां निर्मित होती है, जो सुशासन की दृष्टि से ठीक नहीं है।
भारत सरकार से अंतिम अवसर प्राप्त होने के उपरांत भी यदि बैंक स्तर से किसानों के फसल बीमा प्रीमियम राशि की जानकारी NCIP पोर्टल में निर्धारित तिथि तक नहीं करने पर संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक, फसल बीमा प्रभारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेंगे और भविष्य में अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण फीड होने से छूटने पर योजना प्रावधानुसार किसानों के फसल बीमा दावा राशि का भुगतान करने के लिये स्वयं बैंक जिम्मेदार होगें। आप भी https://pmfby.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं