शिवपुरी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत 18 साल या अधिक वर्ष की स्कूलों में पढ़ रहीं लाड़ली लक्ष्मी को लर्निंग लाइसेंस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। सभी प्राचार्य अपने स्कूल में पढ़ने वाली लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत 18 साल या अधिक आयु की सभी छात्राओं को चिन्हित करेंगे।
सभी चिन्हित छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के बाद निर्धारित तारीख पर आधार कार्ड, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र (10वीं की मार्कशीट) एक पासपोर्ट फोटो मंगवाकर साथी परिवहन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करवाएंगे। लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का प्राचार्य या प्राचार्य द्वारा नामांकित शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इसके लिए सारथी परिवहन पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। प्रशिक्षित प्राचार्य या शिक्षक चिह्निंत छात्राओं की ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी करवाएंगे। वेबसाइट पर मॉक टेस्ट व प्रेक्टिस उपलब्ध हैं। निर्धारित तारीख पर सभी छात्राओं की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में पास होने पर उनका लर्निंग ड्राइविंग ऑनलाइन सिस्टम पर जनरेट होगा,जिसे डाउनलोड कर छात्राओं को दिया जाऐगा।
प्राचार्य या शिक्षक का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 से 28 फरवरी तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा के बाद छात्राओ को ऑनलाइन आवेदन करने और परीक्षा का आवेदन करने और परीक्षा का आयोजन 14 से 20 मार्च तक होगा। उक्त लाडली लक्ष्मी की छात्राओं के आलावा अन्य ऐसे छात्र एंव छात्राएं जिनकी उम्र 18 साल या अधिक हैं,उन्है चिन्हित कर लर्निंग लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए हैं
लाइसेंस के बाद दिया जाएगा कार चलाने का प्रशिक्षण
लर्निग लाइसेस बनवाने के लिए बाद लाडली लक्ष्मी योजना के तहत चिन्हित छात्राओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए जरूरी व्यवस्था करने का कहा हैं। इसके लिए शाला प्रबंध समिति के पास उपलब्ध राशि अथवा स्थानीय निधि से राशि खर्च की जा सकती है। 14 से 20 मार्च तक परीक्षा आयोजित की जाएगी।