जेल में कैदियों ने मुख्य प्रहरी को पीटा, कहा हम पापा और ताऊ से बोलकर गोलियों की बौछार करा देंगे - Shivpuri News

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शिवपुरी।
जेल में मुख्य प्रहरी सूरज सिंह को हवालाती बंदी प्रदीप पुत्र राम भरत धाकड़ और उसके भाई अरुण पुत्र राम भरत धाकड़ ने गाली गलौज करते हुए पीट दिया। पीटते हुए हवालाती बंदी मुख्य प्रहरी को धमका रहे थे कि तुम हमें जानते नहीं हो, हम मर्डर करके आए हैं।

अपने भाई निरपत पुत्र रमेश पिता राम भरत और ताऊ रमेश से बोलकर जेल पर गोलियों की बौछार करवा देंगे और 2-4 सिपाहियों को गोली से मार देंगे। हम बहुत शातिर हैं। पुलिस में दोनों आरोपियों के विरूद्ध भादवि की धारा 353, 294, 332, 186, 34 एवं कारागार अधिनियम 1895 की धारा 45 के तहत मामला कायम किया गया है।

कोतवाली में लिखाई रिपोर्ट में मुख्य प्रहरी सूरज सिंह ने बताया कि 26 फरवरी को मेरी ड्यूटी प्रात: 4 से 8 बजे तक इंचार्ज मुख्य प्रहरी के रूप में नियत थी। 27 फरवरी को सुबह 7 बजकर 50 मिनिट पर हवालाती बंदी कलउआ उर्फ राहुल पुत्र बाबूलाल जेल के अंदर बंदियों से साफ सफाई का कार्य करवा रहा था।

तभी हवालाती बंदी प्रदीप और उसके भाई अरूण ने साफ-सफाई का कार्य कराने वाले राहुल को मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देना शुरू कर दीं। जब मैंने दोनों हवालाती बंदियों को समझाया और कहा कि तुम्हें जेलर साहब के पास पेश करवाता हूं। तब मेरे द्वारा दोनों हवालाती बंदियों को समझाया और कहां कि चलो तुम्हें जेलर साहब के समक्ष पेश करवा देता हूं।

जेलर साहब दोनों हवालाती बंदियों को समझा रहे थे तभी हवालाती बंदी प्रदीप पुत्र रामभरत धाकड़ दंड़ित बंदी कलऊआ उर्फ राहुल पुत्र बाबूलाल को मारने दौड़ा। बंदियों ने धमकी दी कि अपने भाई निरपत पुत्र रमेश पिताजी रामभरत एवं ताउजी रमेश से बोलकर जेल पर गोलियों की बौछारें करवा देंगे और दो चार सिपाहियों में गोली दिलवा देंगे। कोतवाली पुलिस ने आरोपितों पर धारा 353, 294, 332, 186, 34 ताहि एंव कारागार (जेल) अधि. 1895 की धारा 45 का अपराध प्रजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।