शिवपुरी। जेएमएफसी जिला न्यायालय ने पत्नी से दहेज की मांग कर उसे प्रताडि़त करने वाले आरोपी पति माजिद खान को दोषी मानते हुए उसे एक वर्ष का सश्रम कारावास और 1 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रीति संत ने की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार फरियादिया का विवाह 14 दिसंबर 2009 को आरोपी माजिद खान से हुआ था। शादी के बाद आरोपी माजिद खान ने उससे बाइक की मांग करनी शुरू कर दी और बाइक न लाने पर 50 हजार रूपए लाने का दबाव बनाने लगा। इसके बाद पीडि़ता अपने मायके से 40 हजार रूपए ले आए और पति को दे दिए और उसने वह रकम शराब पीने में खर्च कर दी। जब वह 40 हजार रूपए खर्च हो गए तो आरोपी पुन: पत्नी पर मायके से रूपए लाने का दबाव बनाने लगा।
जब पीडि़ता ने उसका विरोध किया तो आरोपी ने शराब पीकर उसकी लात घूंसों से और बेल्टों से मारपीट की और घसीटते हुए उसे घर से बाहर सड़क पर डाल दिया। इस मामले में देहात थाना पुलिस ने भादवि की धारा 498ए और 323 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश कर दिया।
जहां न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माजिद खान को दोषी मानते हुए उसे सजा सुना दी। न्यायालय ने धारा 498ए में एक साल का सश्रम कारावास तथा 1 हजार रूपए का अर्थदंड और धारा 323 में 6 माह का सश्रम कारावास और 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।