शिवपुरी। यदि कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति पर अतिक्रमण कर ले तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 441 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने का प्रावधान है। भू- राजस्व अधिनियम की धारा-91 बेदखली की कार्रवाई की जाती है, और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो क्षेत्र के पटवारी एवं तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। शिवपुरी के बस स्टैंड पर, बस माफिया ने कब्जा कर लिया है, पुलिस एवं प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि पखवाड़ा भर पूर्व जब कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने बस स्टैंड का निरीक्षण किया था तब वहां खड़ी कबाड़ा बसों और वहां बिखरी पड़ी गंदगी को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की थी। थाना कोतवाली के टीआई ने अतिक्रमण करता के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाए बस स्टैंड के ठेकेदार को नोटिस थमा दिया और साफ सफाई करने के निर्देश दिए।
क्योंकि ठेकेदार संपत्ति का स्वामी नहीं है इसलिए वह अतिक्रमण नहीं हटा सकता था। उसने साफ सफाई करवा दी। SDM न्यायालय में एक इस्तगासा पेश कर दिया गया ताकि यदि कोई सवाल उठे तो जवाब दिया जा सके। इस मामले में पुलिस और प्रशासन इसलिए कमजोर पड़ रहे हैं क्योंकि कब्जा करने वाला बस माफिया, भारतीय जनता पार्टी का नेता भी है।
इनका कहना है
मैं बसों को हटाने के संबंध में बस मालिकों को कह चुका हूं लेकिन वह बसों को नहीं हटा रहे हैं। इस संबंध में मैंने जिम्मेदार अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया है कि वह प्रशासनिक स्तर पर बसों को हटवा दें।
भीकम रावत,ठेकेदार
हमने बसों को हटाने के संबंध में नोटिस जारी के साथ-साथ इस्तगासा भी लगाया था। अगर बस वहां से नहीं हटीं हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सुनील खेमरिया,टीआई कोतवाली