खनियांधाना। जिले के न्यायालय खनियाधाना ने आरोपी नितिन उर्फ टिंकू, राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती शारदा साध्या को दहेज की मांग के आरोप में दो-दो वर्ष की सजा व 1000-1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 26 फरवरी 2018 को रात के 08:49 बजे थाना खनियाधाना आकर प्रार्थी नेहा ने लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी शादी दिनांक 07.02.11 को हिंदू रीति रिवाज से नितिन साध्या के साथ संपन्न हुई थी। शादी के 6 महीने बाद से ही उसके पति नितिन, ससुर राजेंद्र व सास शारदा साध्या के द्वारा उसकी मारपीट करना, भूखा रखना, दहेज की मांग करना एवं जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया था।
अभियुक्त गण प्रार्थी से दहेज में दो लाख रुपए व पल्सर मोटरसाइकिल मांगते थे। वर्ष 2012 में प्रार्थी के पति सास व ससुर ने उसे जान से मारने की धमकी देकर एक झूठा त्यागपत्र लिखवा लिया था। जिस कारण प्रार्थी कोई भी कदम उठाने से झिझकती रही, परंतु जब बात बहुत आगे बढ़ गई, तो प्रार्थी ने हिम्मत जुटाकर अभियुक्त गण के विरुद्ध कार्यवाही की। प्रार्थी अपना कुछ सामान लेने अपने ससुराल गई तो उसके पति ने उसकी मारपीट की और कहा उसे किसी कीमत पर नहीं रखना है।
जब उभयपक्ष को महिला परामर्श केंद्र शिवपुरी में भी बुलाया गया, जहां पर अभियुक्त नितिन ने कहा कि दहेज लाए बिना प्रार्थी को नहीं रखना हैं। तत्पश्चात घटना की सूचना प्रार्थी नेहा द्वारा थाना खनियाधाना में दिए जाने पर थाना खनियाधाना में अपराध क्रमांक 67/18 अंतर्गत धारा 498ए,323,294,506,34 भादसं में रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय खनियाधाना में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियुक्तगण को दोष सिद्ध पाते हुए यह फैसला सुनाया शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी हरि बहादुर सिंह मीणा द्वारा की गई।