शिवपुरी। न्यायालय सिद्धी मिश्रा (विशेष पॉक्सो एक्ट) ने ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी डीपीओ संजीव कुमार गुप्ता एवं एडीपीओ कल्पना गुप्ता ने की।
अभियोजन के अनुसार पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात के समय खाना खाकर अपने नाबालिग बेटी व बेटे के संगे घर में सोया था। अगले दिन सुबह सोकर उठा तो घर पर बेटी दिखाई नहीं दी। घबराया पिता अपनी बच्ची को इधर-उधर ढूंढता रहा, लेकिन जब कहीं नहीं मिली तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने नाबालिग बरामद कर पूछताछ की तो पीड़िता ने बताया कि उसे तीन आरोपी घर से जबरदस्ती रेल्वे स्टेशन ले गए और वहां चौथा आरोपी मिला। चारों लोग पीड़िता को आपने साथ ले गए और उसके संग दो आरोपियों ने जबरदस्ती बुरा काम किया। पुलिस ने विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया।
न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य व तर्कों के आधार पर दो आरोपियों को 20-20 साल का कठोर कारावास एवं 15-15 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।