विधिक साक्षरता शिविर:वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते - Shivpuri News

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शिवपुरी।
प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विनोद कुमार के मार्गदर्शन में एवं जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती अर्चना सिंह की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से ग्राम पंचायत किशनपुर तहसील कोलारस में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में श्रीमती अर्चना सिंह को ग्रामीणों द्वारा ग्राम में पानी की समस्या के संबंध में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पीएचई विभाग को अवगत कराया जायेगा। ग्राम में लगभग 1200 लोग निवासरत है, यदि ग्राम के युवा लोग ही श्रमदान द्वारा ग्राम के तालाबों का गहरीकरण करें तो पेयजल की समस्या का समाधान हो सकता है।

श्रीमती अर्चना सिंह द्वारा मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत अपराध से मृत्यु होने, अपंगता होने, प्रजनन क्षमता का ह्रास होने इत्यादि की स्थिति में प्रतिकर उपलब्ध कराया जाता है जिसके लिए यदि न्यायालय में मामला लंबित है और न्यायालय को प्रतिकर दिलाए जाना उचित लगता है तो वह स्वयं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इस संबंध में अवगत करा देते हैं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से भी इस कार्यालय को सूचित किया जा सकता है या व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर भी आवेदन दे सकता है। इसी के साथ-साथ एसिड अटैक के बारे में भी जानकारी दी गई।

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों से संबंधित जानकारी देते हुए कहा गया कि शासन द्वारा इसके लिए संबल योजना बनाई गई है इसलिए असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूरों को उस योजना के अंतर्गत अपना-अपना पंजीयन करवा लेना चाहिए। उससे मजदूरों को एवं उसके परिवार को बहुत लाभ होता है जैसे कि कार्यस्थल पर मजदूर की मृत्यु हो जाने पर बीमा सहायता, 2 बच्चों तक प्रसूति सहायता हेतु राशि, बच्चों की छात्रवृत्ति एवं बिजली के बिल में छूट इत्यादि लाभ मजदूरों को मिल जाते हैं।

इसी के साथ-साथ बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग, महिलाएं, अभिरक्षा के अधीन लोग या ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं जिसके अंतर्गत शासन के व्यय पर वकील उपलब्ध कराया जाता है।