शिवपुरी। पॉलिसीधारक बेटे की मौत हो जाने के बाद इश्योरेंस कंपनी ने बीमा क्लेम देने से इनकार कर दिया था। उक्त मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर दुबे एवं सदस्य बालाजी राव ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला पारित किया है। इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के पिता को 7.20 लाख रु. का बीमा क्लेम देना होगा।
अभियोजन के अनुसार पक्षकार रामबाबू प्रजापति के बेटे मलखान प्रजापति ने स्वयं के नाम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली थी। पॉलिसी में बीमा कवर 7.20 लाख रु. था और नॉमिनी पिता रामबाबू प्रजापति को बनाया था। पॉलिसी के अनुसार पॉलिसी चालू रहने के दौरान यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कवर की राशि नॉमिनी को देना थी।
लेकिन आवेदक के बेटे की मौत पॉलिसी चालू रहने के दौरान हो गई। पिता ने बीमा क्लेम के लिए आवेदन प्रस्तुत किया तो मैक्स लाइफ कंपनी ने क्लेम निरस्त कर दिया। फिर आवेदक ने अपने अधिवक्ता अजय कुमार जैन के माध्यम से न्यायालय की शरण ली। न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर आधारित दस्तावेजों साक्ष्य व तथ्यों के आधार पर अनावेदक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के विरुद्ध 7.20 लाख एवं उस पर 7% बीमा ब्याज, मानसिक परेशानी के लिए 10 हजार व प्रकरण व्यय दिए जाने का आदेश पारित किया है।