शिवपुरी। बिजली विभाग के द्धवारा अपने उपभोक्ताओ को फर्जी बिल देने की खबर आपने अक्सर सुनी होगी। बिजली वसूली की बकाया राशि के प्रकरण की सुनवाई करते हुए शिवपुरी के विशेष न्यायायल ने पाया कि विभाग ने आरोपी को फर्जी बिल दिया हैं,इस कारण आरोपी को दोषमुक्त करते हुए उल्टा विभाग पर ही जुर्माना लगा दिया। आरोपी की ओर से प्रकरण की पैरवी एडवोकेट राधा बल्लभ शर्मा सचिव जिला अभिभाषक संघ शिवपुरी ने की।
बिजली विभाग ने अपने बकाया बिल सर्विस क्रंमाक 7320128123 की वसूली करने का प्रकरण बनाते हुए वसूली के लिए आरोपी नरेन्द्र जाटव निवासी कोटा नाका के विरूद्ध बकाया राशि 22699 की वसूली के लिए न्यायालय में प्रकरण क्रंमाक 2195/2016 के रूप में पेश किया। आरोपी की ओर से एडवोकेट राधा वल्लभ शर्मा ने केस का बारीकी से अध्ययन किया और जो तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे दूध का दुध पानी का पानी हो गया।
आरोपी के वकील के तर्कों से न्यायालय ने बिजली विभाग के अधिकारी जेई अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा झूठा केस पेश करने एवं 5 वर्षो तक निर्दोष को कोर्ट के चक्कर लगाने पर बिजली विभाग पर 20 हजार रुपए का (जुर्माना) प्रतिकर आरोपी नरेन्द्र जाटव को दिए जाने का आदेश किया है।