करैरा। हेलो चाइल्ड लाइन ! मैं करैरा से बोल रहा हूँ। हाथरस गांव में आज एक 16 साल की नाबालिग लड़की का बाल विवाह किया जा रहा है,आप उसे रुकवा दीजिए। यह सूचना एक कॉलर के द्वारा चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर बुधवार शाम को प्राप्त होती है। चाइल्ड लाइन से बाल संरक्षण कार्यालय को सूचना को प्राप्त होने पर करैरा परियोजना अधिकारी प्रियंका बुनकर को कार्यवाही के लिए कहा गया।
परियोजना अधिकारी प्रियंका बुनकर, सुपरवाइजर विनीता पाठक,करैरा थाना से सहायक उपनिरीक्षक कमल सिंह बंजारे,प्रधान आरक्षक उत्तम सिंह बंजारे ने गांव में जाकर जांच की तो लड़की की उम्र 16 वर्ष होना प्रमाणित हुई। परिजनों को बताया गया कि लड़की जब तक 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर ले,तब तक उसका विवाह बाल विवाह माना जाता है।
बाल विवाह करने वालों और उसमें शामिल होने वालों के लिए कानून में 3 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। सजा की बात सुनकर परिजनों ने लिखित रूप से टीम को उम्र पूरी होने से पहले विवाह न करने का भरोसा दिया। कार्यवाही के दौरान स्थानीय आंगनबाडी कार्यकर्ता रामलली जाटव एवं सहायिका कमला केवट भी मौजूद रहीं।