शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने कोरोना संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके तहत प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को छोड़कर नगरीय क्षेत्र के समस्त पेट्रोल पंप प्रातः 6 बजे से सांय 6 बजे तक खोलने की अनुमति विभिन्न शर्तों की अधीन प्रदान की गई है।
जारी आदेश के तहत समस्त पेट्रोल पंप संचालक कोविड-19 की गाईड लाईन का पालन करेंगे। पेट्रोल पंप के समस्त कर्मचारीगण मास्क पहनेंगे तथा सामाजिक दूरी बनाये रखेंगे। पेट्रोल पंप पर मास्क पहनने वाले ग्राहकों को ही पेट्रोल, डीजल वितरित किया जा सकेगा।
पेट्रोल पंप संचालकों को ग्राहकों के मध्य सामाजिक दूरी बनाये रखने हेतु एक अतिरिक्त कर्मचारी रखा जाना अनिवार्य होगा। उक्त शर्तों का उल्लघंन किये जाने की दशा में पेट्रोलपंप 07 दिवस के लिये सील किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में नगरीय क्षेत्र के पेट्रोल पंप अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित रोस्टर अनुसार केवल अत्यावश्यक सेवाओं, कार्यो हेतु प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक (शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी।