शिवपुरी। राज्य शासन ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता के आधार पर सभी जिला कलेक्टर को इसके वितरण के लिए अधिकृत किया है जिससे सभी जरूरतमंद लोगों तक समय पर यह इंजेक्शन पहुंच सके और सही दाम पर मरीजों के परिवार को मांग के आधार पर अस्पतालों को उपलब्ध कराया जा सके।
आयुक्त स्वास्थ्य श्री आकाश त्रिपाठी ने आदेश जारी कर आज उपलब्ध हुई रेमडेसिर्वि इंजेक्शन को इसी आधार पर वितरण करने के लिए कहा है। समस्त कलेक्टर, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश को रेमडेसीवर इंजेक्शन की जो आपूर्ति चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से की जा रही है।
इसमें से आपूर्ति का 50 प्रतिशत चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं 50 प्रतिशत संभागीय संयुक्त संचालक के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिया जाएगा है। जो 50 प्रतिशत आपूर्ति स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हो रही है उसका आधा जिला अस्पताल एवं शासकीय चिकित्सालय तथा शेष आपूर्ति इंदौर, भोपाल, देवास एवं उज्जैन को छोड़कर प्रायवेट अस्पताल को कलेक्टर के माध्यम से वितरित किया जाना है।
प्रायवेट अस्पताल को रेमडेसीवर इंजेक्शन की आपूर्ति देने का आधार उनके पास आईसीयू, एच.डी.यू. बेड की आक्यूपेंसी का शतप्रतिशत एवं आक्सीजन बेड की आक्यूपेंसी का 15 प्रतिशत रहेगी। रेमडेसीवर इंजेक्शन की आपूर्ति का आवंटन कलेक्टर द्वारा आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा रेमडेसीवर इजेक्शन की आपूर्ति से प्राप्त प्रति इंजेक्शन 1568 रूपये रेड क्रास के माध्यम से जमा की जायेगी।
इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल के लिये स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त रेमडेसीवर इंजेक्शन की आपूर्ति का आधा शासकीय अस्पताल एवं शेष आधा अनुबंधित एवं गैर अनुबंधित प्रायवेट अस्पतालों को दी जायेगी। गैर अनुबंधित अस्पताल से राशि प्राप्त कर रेडक्रास में जमा की जायेगी। अनुबंधित प्रायवेट अस्पताल से इंजेक्शन की राशि नहीं ली जायेगी।
अनुबंधित एवं गैर अनुबंधित अस्पतालों को इंजेक्शन देने का आधार आईसीयू, एचडीयू वेड आक्यूपेंसी का शत-प्रतिशत एवं ऑक्सीजन बेड आक्यूपेंसी का 15 प्रतिशत रहेगा। आज से इसके पश्चात रेमडेसीवर इंजेक्शन की आपूर्ति व वितरण उपरोक्त अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
आयुक्त स्वास्थ्य श्री आकाश त्रिपाठी ने आदेश जारी कर आज उपलब्ध हुई रेमडेसिर्वि इंजेक्शन को इसी आधार पर वितरण करने के लिए कहा है। समस्त कलेक्टर, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश को रेमडेसीवर इंजेक्शन की जो आपूर्ति चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से की जा रही है।
इसमें से आपूर्ति का 50 प्रतिशत चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं 50 प्रतिशत संभागीय संयुक्त संचालक के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिया जाएगा है। जो 50 प्रतिशत आपूर्ति स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हो रही है उसका आधा जिला अस्पताल एवं शासकीय चिकित्सालय तथा शेष आपूर्ति इंदौर, भोपाल, देवास एवं उज्जैन को छोड़कर प्रायवेट अस्पताल को कलेक्टर के माध्यम से वितरित किया जाना है।
प्रायवेट अस्पताल को रेमडेसीवर इंजेक्शन की आपूर्ति देने का आधार उनके पास आईसीयू, एच.डी.यू. बेड की आक्यूपेंसी का शतप्रतिशत एवं आक्सीजन बेड की आक्यूपेंसी का 15 प्रतिशत रहेगी। रेमडेसीवर इंजेक्शन की आपूर्ति का आवंटन कलेक्टर द्वारा आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा रेमडेसीवर इजेक्शन की आपूर्ति से प्राप्त प्रति इंजेक्शन 1568 रूपये रेड क्रास के माध्यम से जमा की जायेगी।
इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल के लिये स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त रेमडेसीवर इंजेक्शन की आपूर्ति का आधा शासकीय अस्पताल एवं शेष आधा अनुबंधित एवं गैर अनुबंधित प्रायवेट अस्पतालों को दी जायेगी। गैर अनुबंधित अस्पताल से राशि प्राप्त कर रेडक्रास में जमा की जायेगी। अनुबंधित प्रायवेट अस्पताल से इंजेक्शन की राशि नहीं ली जायेगी।
अनुबंधित एवं गैर अनुबंधित अस्पतालों को इंजेक्शन देने का आधार आईसीयू, एचडीयू वेड आक्यूपेंसी का शत-प्रतिशत एवं ऑक्सीजन बेड आक्यूपेंसी का 15 प्रतिशत रहेगा। आज से इसके पश्चात रेमडेसीवर इंजेक्शन की आपूर्ति व वितरण उपरोक्त अनुसार सुनिश्चित किया जाए।