शिवपुरी। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा शिवपुरी जिले में पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत निजी नलकूपों के खनन पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। शिवपुुरी शहर के साथ ही जिले के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र में आगामी अन्य आदेश तक जल अकाल घोषित किया है।
जारी आदेशानुसार कोई व्यक्ति कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना जल अभावग्रस्त क्षेत्र में किसी भी जल स्त्रोत के सिंचन कर औद्योगिक प्रयोजन के लिए घरेलू प्रयोजन छोड़कर किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए किन्हीं भी साधनों द्वारा जल नहीं लेगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा नियमित प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी की अनुज्ञा के बिना जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र में किसी अन्य प्रयोजन के लिए नलकूप नहीं खोदेगा।
कलेक्टर ने जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी, पोहरी, कोलारस, करैरा एवं पिछोर को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत नवीन नलकूप खनन की अनुमति देने हेतु अधिकृत किया गया है।
शासकीय प्रयोजन के लिए स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले नलकूप खनन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से जल अभाव क्षेत्र में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के समस्त अन्य प्रावधान लागू हो जाएंगे तथा उक्त प्रावधानों का उल्लंघन होने पर अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत 2 वर्ष तक के कारावास या 2 हजार रूपए तक का दंड आरोपित किया जा सकेगा।