शिवपुरी। पूर्व मंडी अध्यक्ष हरवीर सिंह रघुवंशी ने जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक 82 दिनांक 08 मई 2020 नलकूप खनन (कृषि कार्य हेतु) पर रोक और कराने के लिए अनुमति के प्रावधान को अन्नदाता किसानों के हित में वापस लेने की मांग करते हुए अविलंब ट्यूबवेल खनन को बिना किसी अनुमति के निरंतर जारी रखने की मांग की है रघुवंशी ने इस आशय का पत्र श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया (किसान हित में ट्यूबेल खनन पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त करने हेतु) को भी भेज कर शिवपुरी जिलाधीश को भी भेजा है।
उक्त संदर्भ आदेश के द्वारा शिवपुरी जिले में नवीन नलकूप खनन पर रोक लगाई है जो आदेश जन हित किसान हित के विपरीत है। पी.एच.ई विभाग द्वारा तथ्यों के विपरीत जानकारी दी है, आम जनता प्रशासन अवगत है इस साल जिले में पर्याप्त वर्षा हुई है, शिवपुरी जिले के किसानों का सिंचाई का एक मात्र साधन ट्यूबेल है किसान रवी फसल की कटाई उपरांत खेतों में सिंचाई हेतु ट्यूबेल खनन कराता है।
उक्त आदेश में जहां नवीन नलकूप पर प्रतिबंध लगाया है वहीं अनुमति का प्रावधान रखा है जो किसानों की परेशानी का सबक तो बनता ही है तथा भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती हैं क्योंकि किसान बिना सिंचाई के खेती संभव ही नहीं है और वह ट्यूबेल खनन तो करायेगा ही लेकिन स्वीकृति के नाम पर किसान का शोषण होगा, और पी.एच.ई. एवं अन्य विभाग स्वीकृति के नाम पर अपना निजी हित साधेगें।
रघुवंशी ने आगे बताया कि प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी और श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी हर दम यही प्रयास कर रहे है कि किसानों पर बेमतलब के बंधन ना लादे जायें हर तरह की सुविधा दी जावे कोई परेशानी न हो खनन पर प्रतिबंध लगाने से किसानों के हितों पर कुठारघात है। किसानों की सिचाई का एक मात्र साधन ट्यूबेल है।