करैरा। जिले के करैरा अनुविभाग में आने वाली ग्राम पंचायत सिरसौद गांव के मजरा सूखापुरा में एक 15 वर्षीय नाबालिग की शादी की तैयारी चल रही थी। दुल्हन हाथो में मैंहदी सजाकर दुल्हन का जोडा पहनकर अपने दूल्है का इंतजार कर रही थी,बारात आने में डेढ घंटा बाकी था,लेकिन शादी रूकवाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंच गई।
बताया जा रहा हैं कि सिरसौद गावं के मजरा सूखापूरा में एक सौतेला पिता अपनी 15 साल की नाबालिग बेटी की शादी करने ता रहा था। सूचना मिलने पर सीडीपीओ अमोला थाना पुलिस के साथ बुधवार शाम शादी वाले घर में पहुंच गए। नाबालिग की शादी न करने की बात पर मां कहने लगी कि शादी नहीं की तो बेटी भाग जाएगी।
शादी उसकी मर्जी से हो रही है लेकिन अधिकारियों ने बाल विवाह करने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही। फिर भी मां जिद करती रही। अधिकारियों ने कहा कि यदि लड़की भागी और जो भी युवक उसको भगाकर ले गया तो उसके खिलाफ केस दर्ज करेंगे। बाल विवाह के अलावा पोक्सो एक्ट के तहत गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज करेंगे। काफी समझाने के बाद समझाने पर परिजन माने।
करैरा सीडीपीओ रविरमन पाराशर ने बताया कि सूचना मिलते ही एएसआई लववंशी रघुवंशी के संग लोधी परिवार के घर पहुंच गए थे, जहां शादी होने वाली थी। पता चला कि बालिका का सौतेला पिता कम उम्र में ही उसका विवाह करना चाहता था। अन्य परिजन का कहना था कि लड़की की मर्जी से विवाह किया जा रहा है।
सीडीपीओ पाराशर ने परिजन को समझाया कि 18 वर्ष से पहले लड़की की सहमति कोई मायने नहीं रखती। वह बाल विवाह के परिणामों को नहीं जानती, इसलिए माता-पिता, परिजनों एवं रिश्तेदारों का कर्तव्य है कि सही उम्र में ही उसका विवाह करें।
रात 8 बजे पिछोर से आने वाली थी बारात, डेढ़ घंटे पहले ही अधिकारी पहुंचे
पिछोर से बारात बुधवार रात करीब 8 बजे सिरसौद के सूखापुरा पहुंचने वाली थी लेकिन सूचना मिलने के बाद डेढ़ घंटे पहले ही 6.30 बजे अधिकारी पहुंच गए।
शादी करने के लिए परमिशन तक नहीं ली थी। काउंसिलिंग के बाद माता-पिता मान गए और वचन पत्र भरकर दिए हैं। फिर भी शादी की कोशिश की शंका के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी गई हैं।
बताया जा रहा हैं कि सिरसौद गावं के मजरा सूखापूरा में एक सौतेला पिता अपनी 15 साल की नाबालिग बेटी की शादी करने ता रहा था। सूचना मिलने पर सीडीपीओ अमोला थाना पुलिस के साथ बुधवार शाम शादी वाले घर में पहुंच गए। नाबालिग की शादी न करने की बात पर मां कहने लगी कि शादी नहीं की तो बेटी भाग जाएगी।
शादी उसकी मर्जी से हो रही है लेकिन अधिकारियों ने बाल विवाह करने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही। फिर भी मां जिद करती रही। अधिकारियों ने कहा कि यदि लड़की भागी और जो भी युवक उसको भगाकर ले गया तो उसके खिलाफ केस दर्ज करेंगे। बाल विवाह के अलावा पोक्सो एक्ट के तहत गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज करेंगे। काफी समझाने के बाद समझाने पर परिजन माने।
करैरा सीडीपीओ रविरमन पाराशर ने बताया कि सूचना मिलते ही एएसआई लववंशी रघुवंशी के संग लोधी परिवार के घर पहुंच गए थे, जहां शादी होने वाली थी। पता चला कि बालिका का सौतेला पिता कम उम्र में ही उसका विवाह करना चाहता था। अन्य परिजन का कहना था कि लड़की की मर्जी से विवाह किया जा रहा है।
सीडीपीओ पाराशर ने परिजन को समझाया कि 18 वर्ष से पहले लड़की की सहमति कोई मायने नहीं रखती। वह बाल विवाह के परिणामों को नहीं जानती, इसलिए माता-पिता, परिजनों एवं रिश्तेदारों का कर्तव्य है कि सही उम्र में ही उसका विवाह करें।
रात 8 बजे पिछोर से आने वाली थी बारात, डेढ़ घंटे पहले ही अधिकारी पहुंचे
पिछोर से बारात बुधवार रात करीब 8 बजे सिरसौद के सूखापुरा पहुंचने वाली थी लेकिन सूचना मिलने के बाद डेढ़ घंटे पहले ही 6.30 बजे अधिकारी पहुंच गए।
शादी करने के लिए परमिशन तक नहीं ली थी। काउंसिलिंग के बाद माता-पिता मान गए और वचन पत्र भरकर दिए हैं। फिर भी शादी की कोशिश की शंका के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी गई हैं।