शिवपुरी। चाइल्डलाइन शिवपुरी और जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर परियोजना अधिकारी एवम थाना प्रभारी ने लाल कोठी कृष्णगंज में बाल विवाह की शिकायत का निरीक्षण कर परिवारजन को बाल विवाह न करने पर सहमत किया।
जानकारी के अनुसार लाल कोठी कृष्णगंज पोहरी में 1 मई 2020 को बाल विवाह होने शिकायत शिवपुरी चाइल्ड लाइन एवम जिला कार्यक्रम कार्यालय प्राप्त हुई जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए परियोजना अधिकारी नीरज सिंह गुर्जर, परिवीक्षाधीन डीएसपी थाना प्रभारी पोहरी कीर्ति नरवरिया,उपनिरीक्षक सीलम सिंह,पर्यवेक्षक रमा मित्रा, आंगनवाडी कार्यकर्ता सीमा तिवारी की टीम ने उक्त घर का निरीक्षण किया जिसमें परिवारजन ने कहा कि कोई शादी समारोह नही है।
पूछताछ करने पर जिस नाबालिक बच्ची के नाम से शिकायत की गई उस बच्ची की उम्र 18 वर्ष से कम है अत: उसके माता पिता से शपथ पत्र लिया गया कि 1 मई 2020 को कोई शादी नही करेंगे, अपनी बच्ची की शादी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही करेंगे अन्यथा कानूनी कार्यवाही के जिम्मेदार स्वयं होंगे।
परियोजना अधिकारी नीरज सिंह गुर्जर व कीर्ति नरवरिया ने परिवारजन को अवगत कराया कि बाल विवाह कराना कानूनी अपराध है तथा इसे बच्चे पर क्रूरता माना जाता है बाल कराने या उसमे किसी भी प्रकार का सहयोग करने पर 3 वर्ष का कारावास और 1 लाख का जुर्माना से दण्डित किया जाएगा अगर वे ऐसा करते है तो सम्मलित सभी पर कार्यवाही की जाएगी जिस पर परिवजन शपथ पत्र दे कर बाल विवाह न करने पर सहमत हुए।