भोपाल। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने आज एक आदेश जारी करके मध्यप्रदेश में घर के बाहर प्रत्येक नागरिक के लिए मास्क/ फेस कवर अनिवार्य कर दिया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के सचिव श्री राजीव चंद्र दुबे के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्य प्रदेश एपिडेमिक डिसीसिस कोविड-19 विनियम 2020 तथा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1994 की धारा 71 (1) के अंतर्गत आगामी आदेश तक प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति जो अपने घर से बाहर सार्वजनिक स्थल पर निकलता है मास्क/ फेस कवर पहनना अनिवार्य किया जाता है।
किस प्रकार के मास्क/ फेस कवर स्वीकार
बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क के अलावा घर में बनाए गए तीन परतों वाले फेस कवर को स्वीकार किया जाता है।
घर में बनाए गए 3 परतों वाले फेस कवर को साबुन से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है।
फेस मास्क या फेस कवर ना होने की स्थिति में गमछा रुमाल या फिर दुपट्टा को प्रयोग में लाया जा सकता है।
बिना फेस मास्क/ फेस कवर के पकड़े गए तो क्या होगा
यदि कोई व्यक्ति घर के बाहर बिना फेस मास्क/ फेस कवर के पकड़ा गया तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। उसके खिलाफ मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1994 की धारा 71 (1) के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा। उसे आगामी 15 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन सेंटर में भेज दिया जाएगा।