पिछोर। खबर जिले के पिछोर थाना क्षेत्र के ग्राम गरेठा से आ रही है। जहां बसों के संचालन के लेकर दो बस ऑपरेटरोें में विबाद हो गया। जिसके चलते आरोपीयों ने एकराय होकर हमला बोल दिया। जब पीडित पक्ष ने इस बात का विरोध किया तो आरोपीयों ने हबाई फायर झोंक दिया। जिसके चलते गांव में माहौल गर्म हो गया। इस मामले की शिकायत पीडित पक्ष ने पुलिस थाना पिछोर में की। जहां पुलिस ने पीडित की शिकायत पर आरोपीयों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है।
जानकारी के अनुसार फूल सिंह पुत्र वीरसिंह यादव उम्र 60 साल निवासी विजयपुर गरेठा का बेटा बस ऑपरेटर है। इसके साथ ही अशोक यादव निवासी गरेठा भी बस का संचालन करता है। जिनमें बीते दिनों बस के टाईम को लेकर ग्राम बसई में विबाद हो गया था। जैसे तैसे मौके पर यह विबाद शांत हो गया। उसके बाद आज अशोक अपने साथी महेन्द्र यादव,संदीप यादव और प्रदीप यादव निवासी ग्राम गरेठा के साथ फरियादी के घर जा धमका।
जहां जाकर आरोपीयों ने फूलसिंह से कहा कि उसका बेटा बहुत बडा बस आॅपरेटर है। उसे बाहर निकाल। इसी बात को लेकर आरोपी फूलसिंह को गालियां देने लगा। जब पीडित ने इस बात का विरोध किया तो आरोपीयों ने पिता के साथ मारपीट कर दी। इतना ही नहीं आरोपीयों ने भय दिखाने के लिए वहां हबाई फायर झौंक दिया। इस मामले की शिकायत पीडित ने पुलिस थाना पिछोर में की। जहां पुलिस ने पीडित की शिकायत पर चारों आरोपीयों के खिलाफ धारा 452 ,336 , 294 , 323, 506 ,34 ताहि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है।
जानकारी के अनुसार फूल सिंह पुत्र वीरसिंह यादव उम्र 60 साल निवासी विजयपुर गरेठा का बेटा बस ऑपरेटर है। इसके साथ ही अशोक यादव निवासी गरेठा भी बस का संचालन करता है। जिनमें बीते दिनों बस के टाईम को लेकर ग्राम बसई में विबाद हो गया था। जैसे तैसे मौके पर यह विबाद शांत हो गया। उसके बाद आज अशोक अपने साथी महेन्द्र यादव,संदीप यादव और प्रदीप यादव निवासी ग्राम गरेठा के साथ फरियादी के घर जा धमका।
जहां जाकर आरोपीयों ने फूलसिंह से कहा कि उसका बेटा बहुत बडा बस आॅपरेटर है। उसे बाहर निकाल। इसी बात को लेकर आरोपी फूलसिंह को गालियां देने लगा। जब पीडित ने इस बात का विरोध किया तो आरोपीयों ने पिता के साथ मारपीट कर दी। इतना ही नहीं आरोपीयों ने भय दिखाने के लिए वहां हबाई फायर झौंक दिया। इस मामले की शिकायत पीडित ने पुलिस थाना पिछोर में की। जहां पुलिस ने पीडित की शिकायत पर चारों आरोपीयों के खिलाफ धारा 452 ,336 , 294 , 323, 506 ,34 ताहि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है।