शिवपुरी। आज एक मारपीट के मामले में माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए एक एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजन अधिकारी पूनम वर्मा ने की।
अभियोजन के अनुसार यह है कि 09 जुलाई 2014 को दिन में 2:30 बजे फरियादी अपने खेत में ट्रेक्टर से मेड बनवा रहा था। तभी आरोपी भारत सिंह, तेज सिंह रावत, मातादीन वरार वही आये। और माँ - बहन की गाली देने लगे। गाली देने से मना करने पर फरियादी की लात घूसों से मारपीट कर दी ओर जान से मारने की धमकी दी।
फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सीहोर में दर्ज कराई। पुलिस द्वारा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर सुनवाई कर माननीय ने आरोपीगण को दोषी पाया एंव उक्त सजा सुनाई। मामले की पैरवी एडीपीओ श्रीमती पूनम वर्मा द्वारा की गई।