शिवपुरी। डेढ साल पहले शादी का झांसा देकर नाबालिग से बलात्कार करने के मामले में न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को 7 साल का कारावास और साढ़े दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार 12 मार्च 2018 को दोपहर 2 बजे मां से सिलाई को डले कपड़े, टेलर की दुकान से उठाकर लाने की कहकर नाबालिग छात्रा ग्राम सीहोर आई। जब वह रात वापस घर नहीं पहुंची तो पीड़िता के घर वालों ने सोचा कि वह अपने सहेली या अपने चाचा के घर सीहोर में रुक गई होगी, लेकिन पीड़िता वहां भी नहीं मिली।
कोई व्यक्ति बहला-फुसलाकर उसे भगा कर ले गया। इसकी रिपोर्ट थाने में की गई। पीड़िता की बरामद होने पर प्रकरण में धारा 366, 376 एवं 3/4 चार का इजाफा किया गया एवं विवेचना पश्चात आरोपी वीरू जाटव निवासी वार्ड क्रमांक 25 विदिशा के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
जहां बलात्कार के अपराध में धारा 366 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 का अर्थदंड लगा। वहीं धारा 376(2)N में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹5000 का अर्थदंड से दंडित किया गया। जुर्माने की राशि में से 5000 रु पीड़िता को प्रतिकार के रूप में दिलाएं जाने का आदेश भी न्यायालय ने दिया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सुनील कुमार भदौरिया द्वारा की गई।