शिवपुरी। शिवपुरी जिले में नियम विरुद्ध तरीके से जमीन आवंटित करने के मामले में मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है। जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने उनसे पूछा- कई बार अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
दरअसल, केहर सिंह यादव ने जनहित याचिका दायर करते हुए शिवपुरी की करैरा तहसील के ग्राम निचरौली में नियम विरुद्ध तरीके से जमीन आवंटित करने का आरोप लगाया है। एडवोकेट नीरज कुमार ने बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को सरकारी जमीन आवंटित करने का प्रावधान है, लेकिन इन नियमों को आधार बनाकर स्थानीय अधिकारियों ने ओबीसी वर्ग के लोगों को जमीन आवंटित कर दी।
इस मामले में कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के लिए कहा था। 12 जुलाई को हुई सुनवाई में सरकारी वकील ने जवाब पेश करने के लिए फिर से अवसर मांगा तो कोर्ट ने 15 हजार रुपए जुर्माना भरने की शर्त पर एक और मौका दिया था।
हालांकि इस बार भी जवाब पेश नहीं करने पर स्पष्टीकरण देते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी ने बताया कि संबंधित अधिकारी से इस मामले में जवाब पेश करने के लिए संपर्क किया था लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं दिया गया।