पोहरी। जिले के पोहरी JMFC न्यायालय ने वर्ष 2017 में एक युवक लखन की मारपीट कर उसकी बाइक तोडऩे वाले आरोपी पुक्खु जाटव को दोषी मानते हुए उसे एक वर्ष का कठोर कारावास और 1 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजन अधिकारी विशाल कावरा ने की।