शिवपुरी। जिले की खोड़ चौकी अंतर्गत ग्राम वीरा में रहने वाले विनोद ओझा के मकान में विस्फोट करने के मामले में पुलिस ने आरोपी राममोहन राय के विरूद्ध भादवि की धारा 336, 427 और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का मानना है कि आरोपी राममोहन राय फरियादी विनोद ओझा को मारना नहीं चाहता था वह उसे सिर्फ डराना चाहता था और इसके पहले भी वह फरियादी विनोद ओझा के मकान में पटाखों से विस्फोट कर चुका था।
पुलिस के अनुसार फरियादी और आरोपी के खेत पास पास हैं और दोनों के बीच रंजिश चली आ रही है। लेकिन बताया जाता है कि फरियादी विनोद ओझा की पत्नि को आरोपी राममोहन राय भगा ले गया था और वह वर्तमान में आरोपी के साथ ही रह रही है। सूत्रों के अनुसार प्रेमिका के पति को ठिकाना लगाने के लिए आरोपी ने उस कमरे में विस्फोट किया जहां फरियादी विनोद ओझा और उसका बेटा शुभम सो रहा था। यह बात अलग है कि विस्फोट होने से दोनों बाल बाल बच गए। परंतु कमरे में रखा पंखा, अलमारी, कूलर सहित अन्य सभी सामान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कमरे की दीवारों में भी दरार आ गर्इं।
इस मामले में जो तथ्य सामने आए हैं उसके अनुसार फरियादी विनोद और आरोपी राममोहन राय के खेत बिल्कुल पास पास हैं और इसी कारण विनोद की धर्मपत्नि से आरोपी राममोहन राय के संबंध स्थापित हो गए। आरोपी राममोहन राय फरियादी की पत्नि को भगा ले गया। इसके बाद आरोपी राममोहन राय ने फरियादी को धमकी दी कि यदि वह पुलिस और कोर्ट के चक्कर में पडक़र उसे परेशान करेगा तो वह उसे जान से मार देगा।
लेकिन विनोद की पत्नि मोबाइल पर लगातार अपने पति से बातचीत करती रही इस पर आरोपी राममोहन राय को शंका हुई कि वह कभी भी उसका साथ छोडक़र पुन: फरियादी के पास जा सकती है, क्योंकि विनोद के बच्चे उसके पास ही थे। इस पर बताया जाता है कि आरोपी ने फरियादी को ठिकाने लगाने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया। विनोद जब अपने बेटे शुभम के साथ मकान की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में सो रहा था।
तभी खिडक़ी के सहारे डायनामाइट की पांच छड़े कमरे में फेंककर ब्लास्ट कर दिया गया। ब्लास्ट से कमरे का पूरा सामान क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन विनोद और शुभम को कोई चोट नहीं आई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ब्लास्ट किए गए डायनामाइट वायर आदि सामग्री जप्त कर ली थी और राममोहन के विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम सहित भादवि की धाराओं में मामला कायम कर लिया।
इनका कहना है-
पुलिस के पास अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उससे पता चलता है कि आरोपी राममोहन राय का फरियादी विनोद ओझा तथा उसके बेटे को मारने का कोई इरादा नहीं था। दोनों के बीच रंजिश चली आ रही है, क्योंकि दोनों के ग्राम वीरा में खेत पास पास हैं और इस रंजिश के कारण पहले भी आरोपी राममोहन राय विनोद ओझा के घर में पटाखों से विस्फोट कर चुका है।
उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि फरियादी विनोद ओझा की पत्नि को राममोहन राय भगा ले गया था और फरियादी को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी ने उसे जान से मारने की साजिश रची। पुलिस के सामने अभी तक जो तथ्य आए हैं उसी आधार पर कायमी की गई है यदि इन्वेस्टिगेशन में और कोई नई जानकारी सामने आई तो इस मामले में आगे कार्यवाही की जाएगी।
गजेंद्र सिंह कवंर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी