बहू का बलात्कार करने वाले ससुर को न्यायालय ने दी 10 साल की सजा | kolaras News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिद्धि मिश्रा ने गुरुवार को बहू के साथ दुष्कर्म के आरोपी ससुर को 10 साल के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी शासकीय अभिभाषक भगवानदास राठौर ने की।

अभियोजन के अनुसार 9 अक्टूबर 2016 की रात 11 बजे महिला जानवरों को चारा दे रही थी। इसी दौरान महिला का आरोपी ससुर महेंद्र (60) वहां आ गया और उसके साथ बलात्कार किया। जिसकी रिपोर्ट फरियादिया के द्वारा इंदार थाने में की गई। गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायधीश ने आरोपी ससुर महेंद्र को दोषी करार देते हुए 10 साल का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।