दहेज के लिए पत्नि के साथ मारपीट के मामले में आरोपी को 1 साल की जेल | Pichhore News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। दहेज प्रताडऩा के मामले में जेएमएफसी न्यायालय पिछोर ने पीडि़ता के पति को दोषी मानते हुए उसे 6-6 माह का सश्रम कारावास और 1500 रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है। मामले में पैरवी एडीपीओ श्रीमति शशि शर्मा द्वारा की गई।

अभियोजन की कहानी के अनुसार पीडि़ता का विवाह 5 वर्ष पूर्व आरोपी जयपाल जाटव से हुआ था उस समय पीडि़ता के पिता ने अपनी सामथ्र्य के अनुसार दान दहेज देकर पुत्री को विदा किया था, लेकिन विवाह के कुछ दिन तक उसके पति जयपाल ने उसे ठीक ढंग से रखा, लेकिन बाद में वह उससे  मोटरसाइकिल की मांग  करने लगा और 15 जुलाई 2017 को आरोपी ने पीडि़ता की लाठी, लात घूसोंं से मारपीट कर दी जिससे उसका हाथ  टूट गया।

बाद में  पीडि़ता ने  पिता को सारा घटनाक्रम बताया। इसके बाद खोड़  चौकी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया जहां न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी जयपाल  जाटव को दोषी मानते  हुए उसे 6-6 माह का सश्रम कारावास और 1500  रूपए के जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया।