शिवपुरी। खबर आ रही है कि कोलारस में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर पक्के मकान बनाने वाले लगभग 3 दर्जन अतिक्रमणकारियों ने लाठी डण्डों से लैस होकर आज सुबह तुलसी नगर में रहने वाले पत्रकार विजय शर्मा बिंदास के घर पर हमला बोल दिया जिससे वह घायल हो गए। आरोपियों ने उनके घर में भी तोडफ़ोड़ की और परिवारजनों को भी धमकाया।
विजय शर्मा का कहना है कि आरोपी इस बात से नाराज थे, क्योंकि श्री शर्मा ने कोलारस नगर की जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अतिक्रामकों के अवैध अतिक्रमण को हटवाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। जिसका निराकरण न्यायालय द्वारा किया गया और अतिक्रामकों के अतिक्रमण हटाने का आदेश शिवपुरी कलेक्टर और नगर पंचायत को दिया गया। पुलिस ने इस मामले में सात नामजद आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 452, 294, 323, 506, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।
घर में घुसकर हमला किया
जानकारी के अनुसार पत्रकार विजय शर्मा आज सुबह करीब 8 बजे अपने घर पर परिवार के साथ मौजूद थे जहां एक पिकअप वाहन और कई बाइकों से कुछ लोग उनके निवास स्थान पर आ धमके। जिन्होंने गाली गलौच शुरू कर दी, लेकिन जब श्री शर्मा बाहर नहीं आए तो आरोपी हस्सु खान, नरेंद्र तिवारी पुत्र घनश्याम तिवारी, ब्रजेश तिवारी पुत्र घनश्याम तिवारी, ब्रजमोहन प्रजापति आदि घर में घुस आए और उन्होंने श्री शर्मा पर हमला बोल दिया।
बाद में घर में घुसे लोगों के अन्य साथी विजय आदिवासी, रामनारायण, राधे ढीमर भी घर में घुस आए। जिन्होंने घर के सामान की तोडफोड़ शुरू कर दी। आरोपियों ने श्री शर्मा के माता पिता और पत्नि को धमकी दी कि अगर जनहित याचिका वापस नहीं ली तो वह पूरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे। श्री शर्मा के घर पर हुए हमले के दौरान कॉलोनी में भय का माहौल बन गया और लोग अपने अपने घरों में छिप गए।
श्री शर्मा ने तुरंत ही इस घटना की सूचना अपने साथियों को दी। सूचना पाकर उनके मित्र उनके घर पहुंचे जहां श्री शर्मा चोटिल अवस्था में थे। इसके बाद श्री शर्मा अपने मित्रों के साथ थानेे पहुंचे जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।
क्या था मामला
पत्रकार विजय शर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय में कब्रिस्तान रोड़ पर शासकीय भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर पीआईएल क्रमश: डब्ल्यूपी/2018/28265, डब्ल्यूपी/2018/28134 दायर की थी। जिस पर उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था और प्रशासन को निर्देशित किया था कि 7 दिसम्बर 2018 को अतिक्रमण हटाने के बाद न्यायालय को अवगत कराएं, लेकिन नगर पंचायत ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो श्री शर्मा ने 25 मार्च 2019 को न्यायालय की अवमानना को लेकर पुन: उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में आदेश पालन हेतु याचिका दायर की।
इस मामले को लेकर पत्रकारों में रौष व्याप्त है। बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद पत्रकार का परिवार सहमा हुआ है। परिवार का कहना है कि अगर वह अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है तो कहा होगे। इस मामले में पत्रकार रौष के चलते पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल से मिलकर पीडित पत्रकार के परिवार की सुरक्षा की मांग करेंगे।
न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर कलेक्टर पर हुआ था जुर्माना
पत्रकार विजय शर्मा द्वारा उच्च न्यायालय में लगाई गई जनहित याचिका का निराकरण उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने किया था जिसमें अतिक्रामकों को हटाने का आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया गया था। लेकिन समय सीमा निकल जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए गए। जिस पर न्यायालय ने इसे अवमानना मानते हुए शिवपुरी कलेक्टर अनुग्रह पी. पर 5 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया।