शिवपुरी। भूमाफियाओं और उनके संरक्षकों में इस समय फिर से भारी हड़कम्प पूर्ण स्थिति निर्मित हो गई है। ये हालात हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ के उस आदेश के बाद निर्मित हुए हैं जिसमें कोर्ट ने अवैध कालोनियों को वैध करने के पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के निर्णय को पलट दिया है। अकेले शिवपुरी शहर में ही इस आदेश के बाद करीब सवा सौ से अधिक अवैध कालोनियां अस्तित्व में आ बनी हुई हैं जबकि दर्जनों निर्माण के चरण में हैं जिन पर राजस्व के अधिकारियों ने खासी मेहबानी बनाई हुई है।
सोमवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पूर्ववर्ती शिवराज सरकार के अवैध कॉलोनियों को वैध करने के फैसले को पलट दिया है। हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है। साथ ही कॉलोनियों को वैध करने वाले सर्किल अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का ये फैसला पूरे प्रदेश में लागू माना जाएगा।
चुनावों के दृष्टिगत इस योजना की शुरुआत मई 2018 में मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह ने ग्वालियर से ही की थी। याचिका कर्ता और एडवोकेट उमेश बोहरे ने कहा था कि प्रदेश की शिवराज सरकार ने 2018 में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कई सारी योजनाओं को नियमों के विपरीत लाभ लेने के कोशिश की है। साथ ही इससे शिवराज सरकार को 25 हजार करोड़ का फायदा हुआ।
सरकार द्वारा प्रदेश में बस चुकी अवैध कॉलोनियों को धारा 15 । के तहत वैध किया जा रहा है जो नियम विरुद्ध है। मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने तत्कालीन प्रदेश सरकार के साथ.साथ मुख्य सचिव प्रमुख सचिव राजस्व समेत पांच लोगों को पार्टी बनाया था।
कोर्ट ने अपने आदेश में खत्म कर दी की धारा.15
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में ऐसे सरकारी सर्वे नंबर पेश किए जिन्हें नियम विरूद्ध वैध कॉलोनियों में शामिल कर दिया गया। सभी तथ्य जानने के बाद हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार की धारा.15 । को खत्म कर दिया है।
अवैध कालोनियों के दोषी अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश
इस धारा.15 । जिसके बाद अब फि र से अवैध से वैध हुई कॉलोनियां फि र से अवैध हो गयी हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि अवैध कॉलोनियों को बसाने के दौरान जिम्मेदारों अफसरों के खिलाफ भी निगम की धारा 292 के तहत कार्रवाई की जाये इसके लिए दोषी उस सर्किल के डिप्टी कलेक्टर तहसीलदारए आरआईए अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
6 हजार कालोनियों होनी थी वैध
8 मई 2018 को प्रदेश भर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। इसकी शुरुआत ग्वालियर से की गई थी। इसके तहत ग्वालियर नगर निगम सीमा की 690 अवैध कॉलोनियों में पहले चरण में 63 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही प्रदेश की 4624 कॉलोनियों को वैध करने का एलान किया था लेकिन अब हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद यह कालोनियां फिर से अवैध हो गयी है।